औषधि नियंत्रण विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की संयुक्त टीम की छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप
अपर आयुक्त के निर्देशानुसार औषधि नियंत्रण विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की संयुक्त टीम द्वारा मंगलवार को लक्सर एवं सुल्तानपुर क्षेत्र में औचक निरीक्षण/छापेमारी की गई। इस अभियान का नेतृत्व ड्रग्स इंस्पेक्टर सुश्री मेघा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सिमरनजीत कौर ने किया।
सुल्तानपुर में लगातार नशीली दवाइयों की बिक्री एवं एक्सपायरी दवाएँ बेचे जाने की शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
निरीक्षण के दौरान दो क्लीनिक बिना योग्य चिकित्सक के संचालित पाए गए, जिसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) को दी गई है। CMO इन क्लीनिकों पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। छापेमारी की जानकारी मिलते ही कई मेडिकल स्टोर संचालक अपने प्रतिष्ठान बंद कर मौके से चले गए।
टीम ने लगभग 12 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया, जिनमें से दो स्टोर्स पर डिस्प्ले शेल्फ पर एक्सपायरी दवाइयाँ पाई गईं। संचालकों को नोटिस जारी कर निर्देशित किया गया कि वे तुरंत एक्सपायरी दवाओं की छंटाई कर अलग करें तथा नियमानुसार समय-समय पर उनका निस्तारण करें। अन्यथा उनके विरुद्ध ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
लक्सर क्षेत्र में भी टीम ने औचक निरीक्षण किया। यहाँ दर्जनभर मेडिकल स्टोर्स की जाँच की गई, जिनमें से कुछ पर अनियमितताएँ पाई गईं। जिन दुकानों पर कमियाँ पाई गईं, उन्हें नोटिस जारी करते हुए सख़्त चेतावनी दी गई कि निर्धारित समयावधि में सभी निर्देशों का अनुपालन कर आवश्यक दस्तावेज़ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
निरीक्षण के दौरान ड्रग्स इंस्पेक्टर सुश्री मेघा ने मेडिकल स्टोर संचालकों को निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष रूप से सख़्त हिदायत दी—
नशीली दवाइयों की बिक्री किसी भी परिस्थिति में न की जाए।
मेडिकल स्टोर में स्वच्छता सुनिश्चित हो।
एक्सपायरी दवाओं को अलग रखा जाए तथा समय-समय पर निस्तारित किया जाए।
ठंडे तापमान पर रखी जाने वाली दवाइयाँ अनिवार्य रूप से फ्रिज में सुरक्षित रहें।
मेडिकल स्टोर पर योग्य पंजीकृत केमिस्ट की अनिवार्य तैनाती हो।
परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे सुचारू रूप से कार्यरत रहें।
औषधि नियंत्रण विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि निरीक्षण के दौरान बताई गई कमियों का अनुपालन समयबद्ध तरीके से नहीं किया गया तो संबंधित मेडिकल स्टोरों एवं क्लीनिकों के विरुद्ध ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।